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नियमों का पालन न करने पर स्कूल वाहन होंगे सीज
ब्यूरो, अमर उजाला/हापुड़
Updated Wed, 25 Jan 2017 12:33 AM IST
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स्कूल बस
- फोटो : Bureau
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यातायात नियमों और मानकों को पूरा न करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एक माह तक सीज किया जाएगा। एटा में हुए भीषण सड़क हादसे में मासूमों की मौत के बाद परिवहन विभाग ने भी स्कूली वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है।
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हालांकि दूसरे जिलों की अपेक्षाकृत यहां विभाग देरी से जागा है। घोषणा के अनुसार भी कार्रवाई होती है तो इससे स्कूली यातायात सुखद होने में सहायता मिलेगी। परिवहन विभाग के आदेशों में अब स्कूल वाहनों में मानकों का पालन जरूरी होगा।
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फिटनेश पूरी न करने पर केवल चालान की कार्रवाई ही नहीं होगी। बल्कि ऐेसे वाहनों को पूरी तरह से सड़क से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। एआरटीओ प्रणव झा ने बताया कि मानकों पर खरा न उतरने वाले वाहनों को एक माह तक सीज रखा जाएगा। ताकि भविष्य में वाहन मालिक नियम न तोडे़ं।
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