{"_id":"65fb1331c30f3a1c820e3567","slug":"election-guideline-hapur-news-c-135-1-hpr1001-108858-2024-03-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग की गाइड लाइन का हर हाल में हो पालन : डीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव आयोग की गाइड लाइन का हर हाल में हो पालन : डीएम
Wed, 20 Mar 2024 10:17 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 20 Mar 2024 10:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हापुड़। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बुधवार को डीएम प्रेरणा शर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी को आदर्श आचार संहिता से अवगत कराते हुए आयोग की गाइड लाइन पालन करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट कोई भी बन सकता है। संबंधित व्यक्ति के पास एपिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में मंत्री, मेयर, सरकारी सेवक, राशन डीलर, आंगनबाड़ी पर कार्यकर्ता हो उसके पोलिंग एजेंट बनने पर रोक है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस, झंडा, विज्ञापन, पंपलेट तथा अन्य का प्रकाशन अनुमति के बाद ही छापेंगे।
उन्होंने बताया की प्रशासन द्वारा जो चुनावी खर्चे की लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। उसी के अनुसार आपके व्यय में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर जो पोलिंग एजेंट लगाए जाएं, उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से अवगत करा दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि पोलिंग एजेंट के द्वारा अभद्रता करने की दशा में तत्काल एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि चुनाव संबंधी सभी प्रकार के आवेदन पत्र सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे तथा उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत जीवन या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देंगे। साथ ही मतगणना के दौरान अनाधिकृत व्यक्ति का अंदर जाना निरुद्ध है। उन्होंने बताया की मतदान केंद्र के अंदर सुरक्षा प्राप्त कर्मी भी बिना सुरक्षा के ही मतदान करेंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी बिना अनुमति के रैली आदि न करें इसके अलावा यदि गाड़ियों में किसी प्रकार का सायरन या बत्ती लगवाए हो तो उसको अपने स्तर से उतरवा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई करते हुए उतराया जाएगा। बैठक में एडीएम संदीप कुमार, एडीएम न्यायिक ज्योत्सना बंधु भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट कोई भी बन सकता है। संबंधित व्यक्ति के पास एपिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में मंत्री, मेयर, सरकारी सेवक, राशन डीलर, आंगनबाड़ी पर कार्यकर्ता हो उसके पोलिंग एजेंट बनने पर रोक है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस, झंडा, विज्ञापन, पंपलेट तथा अन्य का प्रकाशन अनुमति के बाद ही छापेंगे।
विज्ञापन
उन्होंने बताया की प्रशासन द्वारा जो चुनावी खर्चे की लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। उसी के अनुसार आपके व्यय में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर जो पोलिंग एजेंट लगाए जाएं, उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से अवगत करा दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि पोलिंग एजेंट के द्वारा अभद्रता करने की दशा में तत्काल एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि चुनाव संबंधी सभी प्रकार के आवेदन पत्र सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे तथा उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत जीवन या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देंगे। साथ ही मतगणना के दौरान अनाधिकृत व्यक्ति का अंदर जाना निरुद्ध है। उन्होंने बताया की मतदान केंद्र के अंदर सुरक्षा प्राप्त कर्मी भी बिना सुरक्षा के ही मतदान करेंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी बिना अनुमति के रैली आदि न करें इसके अलावा यदि गाड़ियों में किसी प्रकार का सायरन या बत्ती लगवाए हो तो उसको अपने स्तर से उतरवा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई करते हुए उतराया जाएगा। बैठक में एडीएम संदीप कुमार, एडीएम न्यायिक ज्योत्सना बंधु भी मौजूद रहे।