फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   EC will follow the orders of: DM

सख्ती से होगा चुनाव आयोग के आदेशों का पालन: डीएम

Fri, 06 Jan 2017 09:16 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Fri, 06 Jan 2017 09:16 PM IST
विज्ञापन
EC will follow the orders of: DM
चुनाव - फोटो : अमर उजाला

कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


उन्होंने बताया कि कलक्ट्रेट व नगर पालिका परिसर में चुनाव की सारी प्रक्रिया संपन्न होगी। तीनों तहसीलों के रिटर्निंग अफसर हापुड़ में ही बैठेंगे। नामांकन फॉर्म भी यहीं से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियां मंडी परिसर से रवाना होंगी।
विज्ञापन


जबकि, गाजियाबाद जिले में आने वाले धौलाना विधानसभा क्षेत्र के 103 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां गाजियाबाद से आएंगी। इन बूथों की ईवीएम हापुड़ नवीन मंडी परिसर में जमा होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीएम ने बताया कि जिले में 780 ऐसे बूथ हैं जिन पर 4931 दिव्यांगों मतदाता हैं। दिव्यांगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन्हें ई रिक्शा या दूसरे वाहनों से लाकर वोट डलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो रही है।

अगर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची मेें नाम नहीं है तो वह जुड़वा सकता है। चुनाव आचार संहिता के चलते किसी भी तरह का नया विकास कार्य नहीं होगा। आचार संहिता से पहले जो विकास कार्य शुरू हो चुके हैं सिर्फ वही जारी रहेंगे।
 
इस बार सुविधा एप के माध्यम से रैली, जनसभा या रोड शो की अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन लेनी होगी। डीएम ने बताया कि हैलीपेड आदि की अनुमति भी ऑनलाइन लेनी होगी।

चुनाव आयोग भी इस एप से जुड़ा है और हर अनुमति की जानकारी आयोग को मिलती रहेगी। इसके अलावा समाधान एप पर लोग किसी भी प्रकार की अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा किसी भी सरकारी संपत्ति को प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। जबकि किसी भी प्राइवेट भवन पर झंडा लगाने पर भवन स्वामी से अनुमति लेनी होगी।

चुनाव आयोग के स्पष्ट आदेश हैं कि इस बार रोड शो में एक साथ दस से अधिक वाहन भाग नहीं लेंगे। इन वाहनों में बाइक व ई रिक्शाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इन वाहनों पर पार्टी के बैनर या स्टीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

झंडे के भी मानक तय हैं। बाइक पर दो फिट लंबा व एक फिट चौड़े से अधिक झंडे का साइज नहीं होगा, जबकि बड़े वाहन पर तीन दो का साइज होगा। वाहन पर हूटर, किसी प्रकार की सर्च लाइट नहीं लगी होगी।


प्रचार वाहन पर लाउड स्पीकर शहरी क्षेत्र में सुबह छह से रात 10 बजे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह छह से रात 11 बजे तक बजेंगे।
 
इस बार धर्म और जाति को मुद्दा बनाने वाले प्रत्याशियों से चुनाव आयोग सख्ती से निपटेगा। इस बार धर्म स्थल में किसी धर्म विशेष के लोगों को लुभाने के लिए बैठक या जनसभा की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed