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गैंगरेप के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Sat, 19 Nov 2016 09:19 PM IST
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- फोटो : Demo Pic
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एडीजे कोर्ट ने सिंभावली के एक गांव में किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी पर 1.15 - 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जबकि चौथे आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि सिंभावली के एक गांव में तीन फरवरी 2014 को 15 वर्षीय किशोरी खेत पर जा रही थी।
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तभी गांव के चार युवक आकाश, विक्की, रोहित व उनका एक नाबालिग साथी कार से वहां पहुंचे। चारों ने उसे रुमाल से नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर कार में डाल लिया। इसके बाद वह उसे अपने साथ ले गए और बारी-बारी से रेप किया।
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देर शाम तक किशोरी के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। 15 मार्च को किशोरी जैसे तैसे उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची। वहां उसने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी।
जिसके बाद परिजनों ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। उक्त मामला अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था।
कुछ दिन पूर्व रोहित जेल से जमानत पर छूटकर आ गया था। शनिवार को मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने रोहित, आकाश व विक्की को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रत्येक पर 1.15 लाख रुपये की राशि का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने किशोरी के पुनर्वास हेतु एक लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिलाने के आदेश पारित किए।
उधर जमानत पर छूटकर आए आरोपी रोहित को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जबकि दोनों आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। वहीं चौथे नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में विचाराधीन है।