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छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले को दस साल कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Wed, 05 Oct 2016 08:58 PM IST
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- फोटो : demo pic
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क्षेत्र के एक गांव में छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को एडीजे कोर्ट ने एक आरोपी को दस वर्ष की सजा और तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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थाना हापुड़ देहात के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी हापुड़ के एक इंटर कालेज में कक्षा दस की छात्रा थी। 23 अगस्त 2013 को वह गांव से हापुड़ में कालेज आई थी। हापुड़ पहुंचने पर तीन युवक उसे बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गए।
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घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। लेकिन कोई पता नहीं लगा। परिजनों ने थाना देहात पहुंचकर 26 अगस्त को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दो महीने सात दिन बाद उसे हापुड़ के अंबेडकरनगर से बरामद कर लिया।
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पुलिस ने रतन उर्फ चेंटा पुत्र रामशरण व दो नाबालिग किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद मामला एडीजे कोर्ट में विचारधीन चल रहा था। बुधवार को एडीजे अमरमणि त्रिपाठी की कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि आरोपी रतन उर्फ चेंटा को दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषी पाया गया है। जिसमें कोर्ट ने उसे दस वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
इसके साथ ही जमानत निरस्त कर रतन उर्फ चेंटा को जेल भेज दिया। वहीं दोनों नाबालिग किशोरों का मामला अभी किशोर बोर्ड में विचाराधीन है।