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किशोर से कुकर्म करने वाले को दस साल का कारावास
ब्यूरो अमर उजाला, हापुड़
Updated Wed, 07 Dec 2016 09:44 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Demo Pic
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एडीजे कोर्ट ने कुकर्म के मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस हिरासत में लेकर उसको जेल भेज दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि गढ़ के एक गांव में एक किशोर अपने परिवार के साथ भटटे पर ईंट पथाई का कार्य करता था। भटटे पर ही जिला संभल के थाना हयातनगर के गांव सौंधन की मिलक निवासी नन्हें भी कार्य करता था।
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18 जुलाई को किशोर गांव में ही एक टयूबवेल पर नहा रहा था। तभी नन्हें वहां पहुंचा। उसने किशोर को अकेला पाकर उसका मुंह दबाकर खेत में खींच लिया और उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित किशोर ने परिजनों को आपबीती बताई।
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किशोर के पिता ने मामले की रिपोर्ट गढ़ कोतवाली में दर्ज कराई। उसके बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस के हाथ नहीं लगा तो उसकी कुर्की की गई थी। उसके बाद नन्हें ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। यह मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था।
नन्हें जेल से जमानत पर था। बुधवार को एडीजे अमरजीत त्रिपाठी ने दुष्कर्म के इस मामले में नन्हें को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि नन्हें पर दस साल कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
उसको पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने पीड़ित को 50 हजार रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिलवाने के आदेश दिए हैं।