फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Rape accused 10 years' imprisonment.

रेप के अभियुक्त को 10 साल की कैद

Sat, 16 Apr 2016 08:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Sat, 16 Apr 2016 08:45 PM IST
विज्ञापन
Rape accused 10 years' imprisonment.
कोर्ट - फोटो : demo

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से रेप करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा दी। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चार्जशीट पेश होने के 17 दिन के अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया।

विज्ञापन


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर और सीएस यादव ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 18 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी खाली जमीन पर नट बिरादरी का एक परिवार छह दिनों से रह रहा था।
विज्ञापन


उसकी सात वर्षीय पुत्री दोपहर में घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक भी जब वह घर नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जब वह बाड़े में पहुंची तो उसने बेटी के चीखने की आवाज सुनी। बेटी के साथ नट बिरादरी का एक युवक ने रेप कर रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला के शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने युवक को दबोच लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में 30 मार्च को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई थी।

शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने आरोपी विपिन पुत्र भारत सिंह निवासी गजरौला को दोषी पाया और उसे 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।


जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दो लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को पुर्नवास हेतु दिए जाएंगे। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed