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रेप के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Thu, 02 Mar 2017 08:37 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo pic
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ढाई वर्ष पूर्व हुए रेप के एक मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को पुर्नवास के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये मुआवजा दिलाने के भी आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि 16 अगस्त 2014 को सिंभावली के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी स्कूल गई हुई थी। रास्ते में उसके गांव के ही ललित ने उसका अपहरण कर लिया। जिसके बाद किशोरी को वह गाजियाबाद ले गया।
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जहां उसने उसके साथ रेप किया। 24 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराकर ललित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से ये मामला एडीजे अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था।
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बृहस्पतिवार को मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी युवक को दोषी माना गया। उसे 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आरोपी युवक मामले के बाद से ही जेल में बंद है। साथ ही पीड़िता को पुर्नवास के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये मुआवजा दिलाने के आदेश दिए।