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रेप के प्रयास के मामले में पांच साल का सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Tue, 10 May 2016 10:48 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने महिला के साथ दुराचार का प्रयास करने के मामले में गढ़मुक्तेश्वर निवासी एक व्यक्ति को पांच साल की सजा और चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निधि यादव ने बताया कि 12 अक्तूबर वर्ष 2012 को शेरा कृष्णा की मड़ैय्या निवासी रविंद्र कुमार उर्फ ठाकुर ने खेत पर गई महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया।
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महिला के शोर मचाने पर आसपास के खेतों पर काम करने वाले किसानों के पहुंचने पर आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। महिला के पति ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय ने रविंद्र कुमार उर्फ ठाकुर को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।