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नए साल पर मचाया हुड़दंग तो जाना पड़ेगा जेल

Fri, 30 Dec 2016 12:15 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Fri, 30 Dec 2016 12:15 PM IST
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New Year hoopla raised will go to jail.
नए साल का सेल‌िब्रेशन

31 की रात जिले में नए साल का जश्न मनाने के लिए आयोजकों को पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही रात में 10 बजे के बाद डीजे बजाने और हुड़दंग करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकेगा।

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इसके अलावा होटल और ढाबों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं, जिले में धारा 144 लगी हुई है। 31 दिसंबर की रात को जिले में युवा जश्न मनाकर नव वर्ष का आगाज करते हैं। जगह-जगह डीजे और होटलों व फार्म हाउसों में पार्टी आयोजित की जाती है।
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इस बार पुलिस ने न्यू ईयर के लिए खास प्लानिंग की है। न्यू ईयर की पार्टी आयोजित कराने के लिए इस बार आयोजक को पुलिस से भी अनुमति लेनी होगी। साथ ही न्यू ईयर पार्टी पर होटलों, ढ़ाबों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
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सड़क पर शराब के नशे में न्यू ईयर का जश्न मनाने वालों की भी धरपकड़ की जाएगी। न्यू ईयर की पार्टी में रात 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकता है। रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक कहीं पर भी डीजे नहीं बजने दिया जाएगा।

डीजे बंद कराने के लिए पुलिस अमला सड़क पर गश्त करेगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में धारा 144 लगी हुई है। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।


एसपी अलंकृता सिंह ने बताया कि न्यू ईयर पार्टी के लिए पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। होटल, ढाबों और चौराहों पर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजने दिया जाएगा।

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