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रेप के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Thu, 19 Jan 2017 08:37 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo pic
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हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से रेप के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की कारावास और एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं, एक लाख रुपये की सहायता पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाने के आदेश दिए। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि 22 जुलाई 2015 को हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति पत्नी के साथ काम पर गया था।
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जबकि घर पर उसकी 14 वर्षीय अकेली थी। तभी गांव निवासी विपिन ने अपने साथी के साथ उसके घर पहुंचा और तमंचे के बल पर नाबालिग से रेप किया। आरोपी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को एडीजे अमरजीत त्रिपाठी ने आरोपी को दोषी मानते हुए
10 साल की कारावास और एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये की सहायता पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाने का आदेश दिया है।