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रेप के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Tue, 16 Aug 2016 10:37 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo pic
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कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दे दी जाए।
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शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों को दूध व पनीर का काम करने वाले इजराइल के साथ 14 जनवरी वर्ष 2013 को अपनी ससुराल भेजा था।
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लेकिन इजराइल ने स्याना चौपला पर महिला को कोल्ड ड्रिक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद बेहोशी की हालत में खेत में ले जाकर आरोपी ने महिला से रेप कर दिया। इस दौरान पीड़िता बेहोश हो गई तो आरोपी उसे खेत में ही छोड़कर भाग गया था।
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सूचना पर भाई ने बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। दो दिन बाद होश आने पर महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी इजराइल को रेप का दोषी मानते हुए उसे 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाए।