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रेप की कोशिश में युवक को पांच साल की कैद

Sun, 24 Jan 2016 07:21 PM IST
अमर उजाला, हापुड़
अमर उजाला, हापुड़ Updated Sun, 24 Jan 2016 07:21 PM IST
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Five years' imprisonment in a young man trying to rape.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने धौलाना थाना क्षेत्र की महिला से रेप की कोशिश करने और विरोध करने पर सास व जेठ को पीटने वाले अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने आठ हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीएस यादव ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता महिला 11 जुलाई 2009 को अपनी सास के साथ कमरे में सो रही थी। उसका जेठ घर के बाहर सो रहा था। रात में गांव का ही रहने वाला कल्लू पुत्र श्रीपाल घर में घुस आया।
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उसने सो रही महिला से रेप करने की कोशिश की। युवक की हरकत देखकर महिला ने शोर मचाया तो सास और जेठ की आंख खुल गई। युवक ने सास की टांग तोड़ दी। जबकि जेठ का गला दबाकर उसे नाले में गिरा दिया था। पड़ोसियों को आता देखकर युवक हवा में हथियार लहराता हुआ भाग गया था।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी कल्लू को दोषी पाया। आरोपी को पांच साल का कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। आरोपी को कस्टडी में लेकर जिला जेल भेज दिया गया है।
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