फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jul 2019 12:05 AM IST
विज्ञापन
छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
विज्ञापन


हापुड़। ट्यूशन पढ़ने गयी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू राव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि नगर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि तीन मार्च वर्ष 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री अपने भाई के साथ सर्वोदय कालोनी निवासी एक शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। शिक्षक के साथ उसका भतीजा आदर्श उर्फ पिंकू रहता था। आदर्श उसकी पुत्री को ट्यूशन के बाद बहला-फुसलाकर घर के एक कमरे में ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को मामले के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में बताया। मौके पर पहुंचे गुस्साए परिजनों ने लोगों की मदद से आरोपी को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया था।
विज्ञापन

इस मामले की सुनवाई कर रही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट) रेनू राव सुबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 23 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed