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Hapur News: गैंगस्टर को तीन वर्ष आठ माह का कारावास
Sat, 21 Oct 2023 10:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 21 Oct 2023 10:26 PM IST
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हापुड़। गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष आठ माह 16 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना बाबूगढ़ पुलिस ने सिंभावली क्षेत्र के गांव बड्ढा निवासी जगत के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाते हुए करन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष आठ माह 16 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना बाबूगढ़ पुलिस ने सिंभावली क्षेत्र के गांव बड्ढा निवासी जगत के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाते हुए करन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष आठ माह 16 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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