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Hapur News: अवैध मादक पदार्थ रखने के दोषी को 11 माह के कारावास की सजा
Wed, 12 Jul 2023 09:41 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 12 Jul 2023 09:41 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ (गांजा) रखने के दोषी को 11 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने धौलाना पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस 28 अगस्त 2022 को संदिग्ध लोग व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को बसरा कॉलोनी के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको कुछ दूर दौड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो दो सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शौकीन उर्फ बंजारा निवासी गांव पिपलैड़ा थाना धौलाना बताया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी शौकीन को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने धौलाना पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस 28 अगस्त 2022 को संदिग्ध लोग व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को बसरा कॉलोनी के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको कुछ दूर दौड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो दो सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शौकीन उर्फ बंजारा निवासी गांव पिपलैड़ा थाना धौलाना बताया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी शौकीन को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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