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Hapur News: पिटाई के मामले में दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष की सजा
Thu, 13 Jun 2024 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 13 Jun 2024 10:31 PM IST
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हापुड़। घर घुसकर एक व्यक्ति की पिटाई करने के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए ढाई-ढाई वर्ष की सजा सुनाई है।
गांव ककराना निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र रामभूल सिंह ने थाना धौलाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि गांव के ही जयपाल सिंह पुत्र बांके सिंह व प्रताप सिंह पुत्र जयपाल ने 12 जून 2009 को उसकी पिटाई की। जिससे वह घायल भी हो गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई सीजे जेडी द्वितीय कोर्ट में चल रही थी।
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गांव ककराना निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र रामभूल सिंह ने थाना धौलाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि गांव के ही जयपाल सिंह पुत्र बांके सिंह व प्रताप सिंह पुत्र जयपाल ने 12 जून 2009 को उसकी पिटाई की। जिससे वह घायल भी हो गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई सीजे जेडी द्वितीय कोर्ट में चल रही थी।
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