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Hapur News: ग्राम पंचायतों में ठेकेदार नहीं कर सकेंगे जीएसटी चोरी
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हापुड़। ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के लिए होने वाली खरीदारी पर ठेकेदार अब टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होल्डिंग बैंक खाता खोला जाएगा और भुगतान से दो प्रतिशत टीडीएस काटकर पहले की जमा कर लिया जाएगा।
शासन द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम पंचायतों को जीएसटी विभाग में पंजीकरण कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायतों ने रुचि नहीं दिखाई। जिले की 273 ग्राम पंचायतों में से 218 ने ही जीएसटी पंजीकरण कराया, लेकिन इनमें से भी अधिकांश समय पर जीएसटी जमा नहीं करती है।
जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, अंत्योष्टि स्थल, कूड़ा प्रबंध केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नाली, सडक़, इंटरलॉकिंग आदि निर्माण कार्य होते हैं। साथ ही ठेकेदार के माध्यम से वाहन व मशीनों की भी खरीदारी होती है। जिसमें ठेकेदार को ग्राम पंचायत की ओर से पूरा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार जीएसटी दाखिल नहीं करते हैं।
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जिला पंचायत राज अधिकारी शिव बिहारी शुक्ला ने बताया कि ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों में टैक्स जमा न करने की शिकायतें मिल रही है। जिसपर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का होल्डिंग अकाउंट खोला जाएगा। ठेकेदार को भुगतान करते समय दो प्रतिशत टैक्स काटकर होल्डिंग अकांउट में डाल दिया जाएगा।
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शासन द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम पंचायतों को जीएसटी विभाग में पंजीकरण कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायतों ने रुचि नहीं दिखाई। जिले की 273 ग्राम पंचायतों में से 218 ने ही जीएसटी पंजीकरण कराया, लेकिन इनमें से भी अधिकांश समय पर जीएसटी जमा नहीं करती है।
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जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, अंत्योष्टि स्थल, कूड़ा प्रबंध केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नाली, सडक़, इंटरलॉकिंग आदि निर्माण कार्य होते हैं। साथ ही ठेकेदार के माध्यम से वाहन व मशीनों की भी खरीदारी होती है। जिसमें ठेकेदार को ग्राम पंचायत की ओर से पूरा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार जीएसटी दाखिल नहीं करते हैं।
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जिला पंचायत राज अधिकारी शिव बिहारी शुक्ला ने बताया कि ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों में टैक्स जमा न करने की शिकायतें मिल रही है। जिसपर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का होल्डिंग अकाउंट खोला जाएगा। ठेकेदार को भुगतान करते समय दो प्रतिशत टैक्स काटकर होल्डिंग अकांउट में डाल दिया जाएगा।