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Hapur News: कांवड़ मार्गों को जल्द करें दुरुस्त, चाक चौबंद रहे सुरक्षा - कमिश्नर

Thu, 10 Jul 2025 10:44 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Thu, 10 Jul 2025 10:44 PM IST
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commissioner inspection
सिंभावली। बृहस्पतिवार को कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जर्जर सड़कों की तुरंत मरम्मत कराने के साथ ही शिवभक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।
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अधिकारियों ने सबसे पहले सिंभावली क्षेत्र में गांव अनूपपुर डिबाई से लेकर जनपद बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से होकर निकल रहे नहर पटरी वाले कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने सड़कों की मरम्मत के साथ ही शिवभक्तों के लिए पेयजल आदि की सुविधा रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ मार्ग के गांवों में अंडा, मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रखने के साथ ही शराब की दुकानों को तिरपाल आदि से ढकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्गों पर किसी भी दशा में जलभराव न हो और शिवभक्तों के लिए पेयजल आदि से जुड़ीं सभी सुविधाएं चाक चौबंद रहनी चाहिएं। उन्होंने कांवड़ सेवा शिविरों में शिवभक्तों को परोसे जाने वाली भोजन सामग्री की नियमित जांच करने का निर्देश दिया। इस दौरान एडीएम संदीप कुमार सिंह, एएसपी विनीत भटनागर, एसडीएम अंकित वर्मा, सीओ वरुण मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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सिंभावली नहर पटरी वाले रास्ते पर समूह बनाकर निकलेंगे शिवभक्त

सिंभावली क्षेत्र में नहर पटरी के किनारे स्थित गांव नवादा और बुकलाना के जंगल में करीब चार माह पहले तेंदुए के हमले में बसपा नेता धर्मसिंह और महिला समेत कई राहगीर जख्मी हो गए थे। इसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक वह पकड़ा नहीं गया है। इससे क्षेत्र में भी दहशत का माहौल है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नहर पटरी वाले रास्ते से आवागमन करने के दौरान शिवभक्तों को अकेले की बजाए समूह बनाकर भेजने की हिदायत दी।
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हुड़दंगी और शरारती तत्वों पर रखें नजर

डीआईजी ने कांवड़ यात्रा को पूरी तरह शांतिपूर्ण और सकुशल ढंग में संपन्न कराए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने किसी भी रूप में हड़दंग अथवा अनर्गल अफवाह उड़ाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई कार्रवाई करने का निर्देश दिया।


नियमों का पालन न करने वाले डीजे होंगे जब्त

डीआईजी ने शासन स्तर से तय की हुई गाइड लाइन के अनुसार ही डीजे का उपयोग कराए जाने की हिदायत दी। उन्होंने किसी भी दशा में डीजे की ऊंचाई 10 फिट से अधिक और चौड़ाई 12 फिट से अधिक न होने के साथ ही ध्वनि भी 120 डेसीबल से अधिक न होने को लेकर विशेष हिदायत दी। मनमानी करने वाले डीजे जब्त करते हुए उनके संचालकों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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