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Hapur News: जीएसटी विभाग के अधिकारियों की रडार पर कोचिंग सेंटर
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हापुड़। जीएसटी स्लैब में शामिल होते हुए भी कोचिंग सेंटर संचालक टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे कोचिंग सेंटर संचालकों को जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने निशाने पर लिया है। इनकी सालाना कमाई कितनी है और उन्होंने पंजीकरण कराया कि नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
कोचिंग सेंटर संचालक द्वारा 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 18 फीसद टैक्स चुकाना अनिवार्य है। इसके बाद भी जिले के कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों ने जीएसटी विभाग में पंजीकरण ही नहीं कराया है या फिर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने दायरे में आने वाले फर्मों की पड़ताल शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन से कोचिंग सेंटर जीएसटी के दायरे में हैं।
इसके साथ ही यह भी जानकारी की जा रही है उनके द्वारा सर्विस टैक्स दिया जाता है कि नहीं। वह रिटर्न दाखिल करते हैं या फिर कमाई पूरी अपनी जेब में डाल लेते हैं। एक नाम से कितनी कोचिंग सेंटर संचालित हो रही हैं। वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या आदि जांच बिंदु हैं। सितंबर माह की शुरुआत में जीएसटी एसआईबी टीम मेरठ रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर पर जांच करने भी पहुंची थी।
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जीएसटी एसआईबी संयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश पर कोचिंग सेंटर की जांच की जा रही है। कोचिंग सेंटर पर अभी तक 18 फीसदी टैक्स लगता है। जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों की जानकारी और उनके कारोबार की जानकारी जुटाई जा रही है। अगर संचालक टैक्स चोरी करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
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कोचिंग सेंटर संचालक द्वारा 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 18 फीसद टैक्स चुकाना अनिवार्य है। इसके बाद भी जिले के कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों ने जीएसटी विभाग में पंजीकरण ही नहीं कराया है या फिर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने दायरे में आने वाले फर्मों की पड़ताल शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन से कोचिंग सेंटर जीएसटी के दायरे में हैं।
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इसके साथ ही यह भी जानकारी की जा रही है उनके द्वारा सर्विस टैक्स दिया जाता है कि नहीं। वह रिटर्न दाखिल करते हैं या फिर कमाई पूरी अपनी जेब में डाल लेते हैं। एक नाम से कितनी कोचिंग सेंटर संचालित हो रही हैं। वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या आदि जांच बिंदु हैं। सितंबर माह की शुरुआत में जीएसटी एसआईबी टीम मेरठ रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर पर जांच करने भी पहुंची थी।
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जीएसटी एसआईबी संयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश पर कोचिंग सेंटर की जांच की जा रही है। कोचिंग सेंटर पर अभी तक 18 फीसदी टैक्स लगता है। जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों की जानकारी और उनके कारोबार की जानकारी जुटाई जा रही है। अगर संचालक टैक्स चोरी करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।