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चेक बाउंस मामले में एक साल का कारावास

Wed, 10 Aug 2016 08:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Wed, 10 Aug 2016 08:39 PM IST
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Chek bounce case a year imprisonment.
कोर्ट - फोटो : demo pic

सीजेएम ने चेक बाउंस के एक मामले में एक साल के कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अधिवक्ता सतपाल तोमर ने बताया कि मोहल्ला कलक्टर गंज निवासी रेडीमेड गारमेंट के कारोबारी अनिल कुमार छाबड़ा ने राजेंद्र नगर निवासी जितेंद्र कुमार ढींगरा से एक प्लाट खरीदा था।
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प्लाट के बैनामें से पहले ही अनिल कुमार छाबड़ा को उसके फर्जी कागजात बनाने की जानकारी हो गई थी। इस पर पीड़ित ने जितेंद्र कुमार से अपने रुपये वापस मांगे। जिस पर जितेंद्र कुमार ने अनिल कुमार छाबड़ा को तीन लाख का चेक दे दिया था,
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लेकिन वह बैंक में बाउंस हो गया। इस मामले में पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था। मंगलवार को इसकी सुनवाई करते हुए सीजेएम मोहम्मद रफी ने आरोपी को एक साल का साधारण कारावास और छह लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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