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Hapur News: चुनाव के लिए वाहन न देने पर दर्ज होगा मुकदमा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Apr 2024 04:21 AM IST
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Case will be filed for not providing vehicle for elections
हापुड़। दूसरे चरण के चुनाव के लिए जिले में लगभग दो हजार वाहनों का अधिग्रहण होना है। इसमें 300 भारी और 1700 हल्के वाहनों का अधिग्रहण होगा। अधिग्रहण होने से बचाने के लिए परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे वाहन स्वामियों को चेतावनी भी दी गई है कि यदि उन्होंने चुनाव के लिए वाहन नहीं दिए तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए मतदान होगा। इससे पहले निजी वाहनों के अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग नियमों के तहत वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है लेकिन वाहन स्वामी अपने निजी वाहनों को चुनाव ड्यूटी से बचाना चाहते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने बताया कि 22 अप्रैल को छोटे और 23 वाहनों को भारी वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। चुनाव आयोग के सख्त आदेश हैं कि वाहन न देने पर मुजफ्फरनगर जिले में हुई कार्रवाई की तरह जिले में भी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर में चुनाव के लिए वाहन न देने पर नौ वाहन स्वामियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उन्होंने बताया कि इन वाहनों का इस्तेमाल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, पोलिंग पार्टियों के रवाना आदि होने के लिए होगा।
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