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Hapur News: अनियमितता पर प्रधानाध्यापक निलंबित
Fri, 03 Nov 2023 10:35 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 03 Nov 2023 10:35 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रितू तोमर ने मिड-डे मील वितरण व अन्य मामले में अनियमितता पर ढोलपुर की प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है।
बीएसए ने बताया कि क्षेत्र के गांव ढोलपुर निवासी मछला और आशा द्वारा डीएम से शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी और मिड डे मील समन्वयक को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय ढोलपुर में मिड डे मील पंजिका के बायें पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान द्वारा नियमित हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। वहीं परिवर्तन लागत का विवरण भी अंकित नहीं किया गया। विद्यालय में जिस महिला को रसोइया रखा गया है, उसके बेटे का प्रवेश 26 अगस्त 2023 को हुआ है। जन्म तिथि के अनुसार आरटीआई के शासनादेश के अनुसार बच्चे का दाखिला कक्षा दो में होना चाहिए था, जबकि प्रधानाध्यापक ने उसका दाखिला कक्षा एक में कर दिया। पूर्व में स्कूल में रसोइया के रूप में काम कर रही महिलाओं की नियुक्ति संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्हें हटाने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके अलावा स्कूल में मिड डे मील का मेन्यू भी अंकित नहीं मिला। वहीं सामान भी खुले में रखा मिला। इसके अलावा भी कई अनियमितता मिली। जिला बेसिक शिक्षा ने बताया कि खंड शिक्षाधिकारी पंकज चतुर्वेदी ने भी जांच आख्या में प्रधानाध्यापक प्रवेश कुमार को निलंबित किए जाने की संस्तुति की थी। प्रथमदृष्टया प्रधानाध्यापक को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें प्राथमिक विद्यालय किरयावली से संबद्ध किया गया है। वहीं खंड शिक्षाधिकारी मुख्यालय और खंड शिक्षाधिकारी हापुड़ को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए एक माह में आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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बीएसए ने बताया कि क्षेत्र के गांव ढोलपुर निवासी मछला और आशा द्वारा डीएम से शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी और मिड डे मील समन्वयक को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय ढोलपुर में मिड डे मील पंजिका के बायें पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान द्वारा नियमित हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। वहीं परिवर्तन लागत का विवरण भी अंकित नहीं किया गया। विद्यालय में जिस महिला को रसोइया रखा गया है, उसके बेटे का प्रवेश 26 अगस्त 2023 को हुआ है। जन्म तिथि के अनुसार आरटीआई के शासनादेश के अनुसार बच्चे का दाखिला कक्षा दो में होना चाहिए था, जबकि प्रधानाध्यापक ने उसका दाखिला कक्षा एक में कर दिया। पूर्व में स्कूल में रसोइया के रूप में काम कर रही महिलाओं की नियुक्ति संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्हें हटाने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके अलावा स्कूल में मिड डे मील का मेन्यू भी अंकित नहीं मिला। वहीं सामान भी खुले में रखा मिला। इसके अलावा भी कई अनियमितता मिली। जिला बेसिक शिक्षा ने बताया कि खंड शिक्षाधिकारी पंकज चतुर्वेदी ने भी जांच आख्या में प्रधानाध्यापक प्रवेश कुमार को निलंबित किए जाने की संस्तुति की थी। प्रथमदृष्टया प्रधानाध्यापक को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें प्राथमिक विद्यालय किरयावली से संबद्ध किया गया है। वहीं खंड शिक्षाधिकारी मुख्यालय और खंड शिक्षाधिकारी हापुड़ को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए एक माह में आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।