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Hapur News: नशीली गोली रखने के दोषी को 11 माह की सजा
Mon, 26 Feb 2024 09:58 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 26 Feb 2024 09:58 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने नशीली गोली रखने के दोषी को 11 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट आशीष कुमार ने बताया कि हापुड़ कोतवाली पुलिस ने थाने में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि पुलिस पुरानी चुंगी बुलंदशहर रोड के समीप चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि हाफिजपुर रोड की तरफ से एक व्यक्ति नशीली गोली लेकर आ रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध नशीली गोली बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद साद निवासी करीम कॉलोनी, चांद मस्जिद गुलावठी रोड मसूरी जनपद गाजियाबाद बताया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोपी मोहम्मद साद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट आशीष कुमार ने बताया कि हापुड़ कोतवाली पुलिस ने थाने में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि पुलिस पुरानी चुंगी बुलंदशहर रोड के समीप चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि हाफिजपुर रोड की तरफ से एक व्यक्ति नशीली गोली लेकर आ रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध नशीली गोली बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद साद निवासी करीम कॉलोनी, चांद मस्जिद गुलावठी रोड मसूरी जनपद गाजियाबाद बताया।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोपी मोहम्मद साद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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