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चौपहिया वाहन के आगे बंफर लगाया तो नहीं मिलेगे फिटनेस प्रमाण पत्र
Updated Mon, 22 Jan 2018 12:05 AM IST
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चौपहिया वाहन के आगे बंफर लगाया
तो नहीं मिलेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र
- भारत सरकार के आदेश के बाद स्थानीय परिवहन निगम के अफसरों ने शुरू की कवायद
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। यदि आप की चौपहिया वाहन कमर्शियल व निजी वाहन के आगे बंफर (क्रैश गार्ड अर्थात दुर्घटना रक्षक) लगा हुआ है, तो परिवहन विभाग कार्यालय में आपके वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही मार्ग पर चेकिंग के दौरान वाहन के आगे बंफर मिलने पर पहली बार में एक हजार रुपये तथा दूसरी बार में पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा।
तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग और सरकार दोनों सख्त तेवर में है। अक्सर देखा जाता है कि वाहनों के आगे बंफर लगा होना भी पैदल यात्रियों के लिए सड़क दुर्घटना का कारण बन जाता है। पैदल यात्रियों के साथ वाहन में बैठे हुए यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने वाहनों में क्रैश कार्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त पी गुरू प्रसाद ने सभी एआरटीओ को पत्र जारी कर दिए हैं। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वाहन के आगे बंफर लगाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि अधिकारी वाहन डीलरों की बैठक कर उन्हें बताएं कि अब वाहन पर बंफर लगाकर बिक्री न करें। साथ ही बंफर लगे वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना नियम विरुद्ध है। परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश मिल गया है। आदेशानुसार अब बंफर लगे वाहनों की फिटनेस नहीं की जाएगी। यदि ऐसा मिला तो निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा।
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तो नहीं मिलेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र
- भारत सरकार के आदेश के बाद स्थानीय परिवहन निगम के अफसरों ने शुरू की कवायद
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। यदि आप की चौपहिया वाहन कमर्शियल व निजी वाहन के आगे बंफर (क्रैश गार्ड अर्थात दुर्घटना रक्षक) लगा हुआ है, तो परिवहन विभाग कार्यालय में आपके वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही मार्ग पर चेकिंग के दौरान वाहन के आगे बंफर मिलने पर पहली बार में एक हजार रुपये तथा दूसरी बार में पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा।
तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग और सरकार दोनों सख्त तेवर में है। अक्सर देखा जाता है कि वाहनों के आगे बंफर लगा होना भी पैदल यात्रियों के लिए सड़क दुर्घटना का कारण बन जाता है। पैदल यात्रियों के साथ वाहन में बैठे हुए यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने वाहनों में क्रैश कार्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त पी गुरू प्रसाद ने सभी एआरटीओ को पत्र जारी कर दिए हैं। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वाहन के आगे बंफर लगाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि अधिकारी वाहन डीलरों की बैठक कर उन्हें बताएं कि अब वाहन पर बंफर लगाकर बिक्री न करें। साथ ही बंफर लगे वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना नियम विरुद्ध है। परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश मिल गया है। आदेशानुसार अब बंफर लगे वाहनों की फिटनेस नहीं की जाएगी। यदि ऐसा मिला तो निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा।
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