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अब आधार कार्ड से लिंक होंगे मेडिकल स्टोर व फार्मेसिस्ट
Updated Sun, 21 Jan 2018 12:10 AM IST
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अब आधार कार्ड से लिंक होंगे मेडिकल स्टोर व फार्मेसिस्ट
हापुड़। जिले में एक ही फार्मेसिस्ट के नाम से चल रहे अनेक मेडिकल स्टोर संचालकों पर जल्द नकेल कसी जाएगी। एक फरवरी से सभी मेडिकल स्टोर और फार्मेसिस्ट को कैशलेस और आधार कार्ड से लिंक करने की पहल तेजी से शुरू हो जाएगी।
नई पहल के तहत नए लाइसेंस के साथ ही पुराने लाइसेंस धारकों को भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूर्व में पंजीकृत दवा कारोबारियों को तीन माह का समय दिया जाएगा, इसके बाद उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। नई व्यवस्था में आधार कार्ड भी लिंक किए जाएंगे। इससे एक फार्मेसिस्ट के नाम से एक ही मेडिकल स्टोर का पंजीकरण हो सकेगा। मेडिकल स्टोर, थोक कारोबारी, ब्लड बैंक और दवा निर्माता कंपनी के लाइसेंस का ऑनलाइन ब्योरा दर्ज किया जाएगा।
- यह की गई व्यवस्था
*डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एफएसडीएयूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें मेडिकल स्टोर संचालक और फार्मेसिस्ट को अपना आधार नंबर भी दर्ज करना होगा। आधार नंबर जिस मोबाइल से लिंक होगा, उसी पर ओटीपी आएगा।
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*ऑनलाइन आवेदन पत्र सहायक आयुक्त औषधि के माध्यम से औषधि निरीक्षक को प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के लिए दिया जाएगा।
*मेडिकल स्टोर, ब्लड बैंक और दवा निर्माता कंपनी का लाइसेंस ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।
जिला औषधी निरीक्षक लवकुश प्रसाद ने बताया कि एक फरवरी से यह पहल शुरू की जाएगी। मेडिकल स्टोर और फार्मेसिस्ट को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। एक फार्मेसिस्ट के नाम से एक ही मेडिकल स्टोर संचालित होगा।
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हापुड़। जिले में एक ही फार्मेसिस्ट के नाम से चल रहे अनेक मेडिकल स्टोर संचालकों पर जल्द नकेल कसी जाएगी। एक फरवरी से सभी मेडिकल स्टोर और फार्मेसिस्ट को कैशलेस और आधार कार्ड से लिंक करने की पहल तेजी से शुरू हो जाएगी।
नई पहल के तहत नए लाइसेंस के साथ ही पुराने लाइसेंस धारकों को भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूर्व में पंजीकृत दवा कारोबारियों को तीन माह का समय दिया जाएगा, इसके बाद उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। नई व्यवस्था में आधार कार्ड भी लिंक किए जाएंगे। इससे एक फार्मेसिस्ट के नाम से एक ही मेडिकल स्टोर का पंजीकरण हो सकेगा। मेडिकल स्टोर, थोक कारोबारी, ब्लड बैंक और दवा निर्माता कंपनी के लाइसेंस का ऑनलाइन ब्योरा दर्ज किया जाएगा।
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- यह की गई व्यवस्था
*डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एफएसडीएयूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें मेडिकल स्टोर संचालक और फार्मेसिस्ट को अपना आधार नंबर भी दर्ज करना होगा। आधार नंबर जिस मोबाइल से लिंक होगा, उसी पर ओटीपी आएगा।
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*ऑनलाइन आवेदन पत्र सहायक आयुक्त औषधि के माध्यम से औषधि निरीक्षक को प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के लिए दिया जाएगा।
*मेडिकल स्टोर, ब्लड बैंक और दवा निर्माता कंपनी का लाइसेंस ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।
जिला औषधी निरीक्षक लवकुश प्रसाद ने बताया कि एक फरवरी से यह पहल शुरू की जाएगी। मेडिकल स्टोर और फार्मेसिस्ट को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। एक फार्मेसिस्ट के नाम से एक ही मेडिकल स्टोर संचालित होगा।