{"_id":"66e46db4aba2e01ebf088fc4","slug":"20-lakh-withdrawn-from-account-hapur-news-c-306-1-gha1001-109434-2024-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: भाई और भतीजे ने खाते से निकाले 20 लाख रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: भाई और भतीजे ने खाते से निकाले 20 लाख रुपये
Fri, 13 Sep 2024 10:22 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 13 Sep 2024 10:22 PM IST
विज्ञापन
सिंभावली। गांव सिखैड़ा निवासी किसान के बैंक खाते से भाई और भतीजे ने ही धोखाधड़ी कर 20 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। एसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि गांव सिखेड़ा मुरादाबाद में स्थित एक बैंक में उसका खाता है। जिसमें 20 लाख 77 हजार से अधिक की रकम थी। कुछ दिन पहले वह जरूरत पड़ने पर अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए गया था। जहां पता चला कि उसके खाते में रुपये नहीं है। बैंक स्टेटमैंट निकलवाने पर जानकारी मिली कि उसके खाते से 20 नवंबर 2023 से लेकर 12 मार्च 2024 तक 20,77,500 रुपये की रकम निकाली गई है। रकम उसके भाई बालेश्वर और भतीजे आकाश ने धोखाधड़ी से निकाली है। जिसके बाद वह अपने भाई के पास शिकायत लेकर गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वहीं उनके खिलाफ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
थाना पुलिस का कहना है कि एसपी के आदेश पर बालेश्वर और आकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि गांव सिखेड़ा मुरादाबाद में स्थित एक बैंक में उसका खाता है। जिसमें 20 लाख 77 हजार से अधिक की रकम थी। कुछ दिन पहले वह जरूरत पड़ने पर अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए गया था। जहां पता चला कि उसके खाते में रुपये नहीं है। बैंक स्टेटमैंट निकलवाने पर जानकारी मिली कि उसके खाते से 20 नवंबर 2023 से लेकर 12 मार्च 2024 तक 20,77,500 रुपये की रकम निकाली गई है। रकम उसके भाई बालेश्वर और भतीजे आकाश ने धोखाधड़ी से निकाली है। जिसके बाद वह अपने भाई के पास शिकायत लेकर गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वहीं उनके खिलाफ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन
थाना पुलिस का कहना है कि एसपी के आदेश पर बालेश्वर और आकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन