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हर्ष फायरिंग या आतिशबाजी हुई तो खुद पुलिस को बतायेंगे मैरिज होम संचालक

Sat, 19 May 2018 12:10 AM IST
Updated Sat, 19 May 2018 12:10 AM IST
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हर्ष फायरिंग या आतिशबाजी हुई तो खुद  पुलिस को बतायेंगे मैरिज होम संचालक
हर्ष फायरिंग या आतिशबाजी हुई तो खुद
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पुलिस को बताएंगे मैरिज होम संचालक

हापुड़। शादियों में डीजे, आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के संबंध में हापुड़ मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस एसोसिएशन ने बैठक की। इस दौरान हर्ष फायरिंग रोकने व नियमों का पालन कराने के लिए विवाह स्थल के बाहर स्लोगन लिखने का निर्णय लिया गया।
राधिका पैलेस में आयोजित बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि संचालकों ने निर्णय लिया है कि मैरिज होम बुक कराते समय वर और वधू पक्ष को इस बारे में प्रमुखता से अवगत कराया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि विवाह स्थल में डीजे पर रात्रि दस बजे तक, जबकि हर्ष फायरिंग और आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यदि रात दस बजे के बाद चढ़त के दौरान डीजे और आतिशबाजी की गई तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाएगी।
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एसोसिएशन के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सभी विवाह स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हर्ष फायरिंग की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाएगी। इस बैठक में अनुज अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, दिनेश शर्मा, प्रदीप गुप्ता, अशोक कुमार सोढ़ी, अनुराग अग्रवाल, रामौतार कंसल, विजय कुमार शर्मा, अनिल कुमार एडवोकेट, अनुज कुमार एडवोकेट, विपुल त्यागी, नीरज चौधरी, मंसूर अहमद महेंद्र त्यागी एडवोकेट, गजेंद्र त्यागी एडवोकेट, मोहम्मद हाजी यूनुस, दिनेश कुमार, सुरेंद्र कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।
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