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प्रत्याशियों को 31 मार्च तक जमा करना होगा चुनावी व्यय का ब्योरा
Updated Wed, 27 Dec 2017 11:46 PM IST
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प्रत्याशियों को 31 मार्च तक जमा
करना होगा चुनावी व्यय का ब्योरा
- ब्योरा न देने वालों पर हो सकती है कार्रवाई, जमानत होगी जब्त
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च का ब्योरा जमा करने को कोषाधिकारी कार्यालय एक माह से इंतजार कर रहा है। अभी तक चंद प्रत्याशियों ने ही व्यय का ब्योरा जमा किया है। अधिकांश प्रत्याशी चुनावी खर्च जमा करने से कतरा रहे हैं। ब्यौरा देेने के लिए प्रत्याशियों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
निकाय चुनाव में चेयरमैन पद व सभासद पद पर सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। इसमें नगर पालिका से चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की व्यय सीमा छह लाख रुपये तथा जमानत राशि आठ हजार रुपये तय थी। वहीं नगर पालिका में सभासद पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये तथा जमानत राशि दो हजार रुपये थी। नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये व पांच हजार रुपये जमानत राशि थी। वहीं नगर पंचायत से सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की व्यय सीमा तीस हजार रुपये तथा दो हजार रुपये जमानत राशि थी। मगर, समस्या यह है कि अभी तक प्रत्याशियों ने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा कोषाधिकारी कार्यालय में जमा नहीं कराया है। इसके लिए प्रशासन ने प्रत्याशियों को 31 मार्च तक अपना पूरा ब्यौरा जमा करने के लिए कहा है। एसडीएम डा. अजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि निर्धारित समय में ब्यौरा न देने पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
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करना होगा चुनावी व्यय का ब्योरा
- ब्योरा न देने वालों पर हो सकती है कार्रवाई, जमानत होगी जब्त
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च का ब्योरा जमा करने को कोषाधिकारी कार्यालय एक माह से इंतजार कर रहा है। अभी तक चंद प्रत्याशियों ने ही व्यय का ब्योरा जमा किया है। अधिकांश प्रत्याशी चुनावी खर्च जमा करने से कतरा रहे हैं। ब्यौरा देेने के लिए प्रत्याशियों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
निकाय चुनाव में चेयरमैन पद व सभासद पद पर सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। इसमें नगर पालिका से चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की व्यय सीमा छह लाख रुपये तथा जमानत राशि आठ हजार रुपये तय थी। वहीं नगर पालिका में सभासद पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये तथा जमानत राशि दो हजार रुपये थी। नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये व पांच हजार रुपये जमानत राशि थी। वहीं नगर पंचायत से सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की व्यय सीमा तीस हजार रुपये तथा दो हजार रुपये जमानत राशि थी। मगर, समस्या यह है कि अभी तक प्रत्याशियों ने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा कोषाधिकारी कार्यालय में जमा नहीं कराया है। इसके लिए प्रशासन ने प्रत्याशियों को 31 मार्च तक अपना पूरा ब्यौरा जमा करने के लिए कहा है। एसडीएम डा. अजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि निर्धारित समय में ब्यौरा न देने पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
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