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महिला को पांच व ससुर को दो साल की सजा

Fri, 17 Sep 2021 11:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 11:40 PM IST
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Woman sentenced to five years and father-in-law to two years
हमीरपुर। मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ छह वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वितीय के न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने महिला को पांच वर्ष और उसके ससुर को साल की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी के नाबालिग होने पर उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में भेजा है।
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शासकीय अधिवक्ता अवध नरेश सिंह चंदेल और रामबाबू अवस्थी ने बताया कि 16 मार्च 2015 को थाना मुस्करा के एक गांव निवासी इंटर की नाबालिग छात्रा पर विद्यालय की रसोइया कमला ने नाबालिग देवर के साथ शादी करने का दबाव बनाया था। कमला पीड़ित छात्रा के घर के पास रहती है।
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16 मार्च 2015 को स्कूल से छुट्टी होने पर छात्रा घर जा रही थी। रास्ते में कमला ने उसे मीठा पान खिला दिया। पान खाने के बाद छात्रा बेसुध हो गई। इसके बाद उसे दिल्ली लेकर चले गए। छात्रा के घर न पहुंचने पर 17 मार्च को पिता ने थाने में अपह्त कर ले जाने और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की तो पकड़े जाने के भय से आरोपी छात्रा को दिल्ली से लाकर 24 मई 2015 को छोड़कर भाग निकले।
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पुलिस ने 25 मई को पीड़िता के अदालत में कलम बंद बयान कराए। पीड़िता ने आरोपी किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नीरज महाजन की अदालत ने अभियुक्त केशव को दो साल की कैद और दो हजार जुर्माना, उसकी बहू कमला को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

बताया कि मुख्य आरोपी के किशोर होने पर उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। इसके अलावा इस मामले में आरोपी बनाए गए श्रीनगर महोबा निवासी धर्मदास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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