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दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष की कैद
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हमीरपुर। असलहों से लैस होकर एक घर में लूट व मारपीट करने के मामले में अदालत ने आरोपी दो सगे भाइयों को को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। 21-21 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला व लोक भूषण राजपूत ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के करौंदी गांव निवासी पीड़ित देव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह आठ अक्तूबर 2017 की रात करीब साढ़े 12 बजे घर पर परिजनों के साथ सो रहा था। तभी गांव के ही आरोपी अशोक कुमार, राजू, विवेक कुमार, सौरभ एवं उनके साथ 10 अज्ञात लोगों ने घर की दीवार फांदकर घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे। उसने शोर मचाया तो आरोपियों ने तमंचा व लाठी डंडों से उसके पिता रघुवीर को मारने पीटने लगे। आवाज सुनकर उसके परिजन मां विमला, बहन अवध कुमारी, संगीता आ गई तो आरोपियों ने उन्हें भी मारापीटा, लूटपाट की। जान माल की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने चार नामजद व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट व मारपीट का मामला दर्ज किया था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अशोक व राजू को हत्या के एक पुराने मामले में सजा हो चुकी है। वहीं आरोपी राजू को दुष्कर्म के एक मामले में 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। बताया कि आरोपी शातिर अपराधी हैं। बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपी नाबालिग होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला व लोक भूषण राजपूत ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के करौंदी गांव निवासी पीड़ित देव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह आठ अक्तूबर 2017 की रात करीब साढ़े 12 बजे घर पर परिजनों के साथ सो रहा था। तभी गांव के ही आरोपी अशोक कुमार, राजू, विवेक कुमार, सौरभ एवं उनके साथ 10 अज्ञात लोगों ने घर की दीवार फांदकर घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे। उसने शोर मचाया तो आरोपियों ने तमंचा व लाठी डंडों से उसके पिता रघुवीर को मारने पीटने लगे। आवाज सुनकर उसके परिजन मां विमला, बहन अवध कुमारी, संगीता आ गई तो आरोपियों ने उन्हें भी मारापीटा, लूटपाट की। जान माल की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने चार नामजद व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट व मारपीट का मामला दर्ज किया था।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अशोक व राजू को हत्या के एक पुराने मामले में सजा हो चुकी है। वहीं आरोपी राजू को दुष्कर्म के एक मामले में 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। बताया कि आरोपी शातिर अपराधी हैं। बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपी नाबालिग होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है।
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