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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Man convicted of abducting and raping a teenage girl sentenced to 20 years in prison.

Hamirpur News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 25 Aug 2026 11:37 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:37 PM IST
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Man convicted of abducting and raping a teenage girl sentenced to 20 years in prison.
हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने मंगलवार को किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी मोहन सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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बिवांर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी छह जनवरी 2022 को छोटी बहन के साथ शौच के लिए घर से निकली थी। आरोप था कि गांव का ही मोहन सिंह उसे जबरन अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद परिजन को जब किशोरी नहीं मिली तो जानकारी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच कर प्राथमिकी दर्ज की। घटना के 25 दिन बाद राठ से किशोरी को खोजा गया था। मुस्करा के अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया गया जहां पीड़िता के बयान दर्ज हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 में पांच वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 में सात वर्ष का कठोर कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर क्रमश: एक साल, तीन माह और छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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