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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Two convicts were sentenced to six months' imprisonment and a fine of Rs 2,000.

Hamirpur News: दो दोषियों को छह माह की कैद व दो हजार जुर्माना

Sat, 06 Dec 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sat, 06 Dec 2025 11:58 PM IST
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Two convicts were sentenced to six months' imprisonment and a fine of Rs 2,000.
हमीरपुर। मारपीट के 10 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उदयवीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों मुन्नू यादव व संतोष कुमार को छह-छह माह के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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राठ थानाक्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ला निवासी वादी सुरेश कुमार यादव ने 17 जून 2015 को तहरीर दी थी। बताया था कि रात करीब आठ बजे मोहल्ला निवासी मुन्नू उसके घर आया था। कहा कि उसने जो निरपत यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसे वापस ले लो और उसे व उसकी पत्नी को गाली-गलौज करने लगा। उसके विरोध करने पर उसके ऊपर पत्थर मारा, जिसपर उसने पुलिस को सूचना दी तो जानमाल की धमकी देता हुआ बाइक पर बैठकर चला गया। जिसपर वह थाने जाकर तहरीर दी और जैसे ही रात करीब नौ बजे वह अपने पिता के साथ घर लौटे और अंदर जाने लगे तभी उक्त ने तमंचे से उनके ऊपर फायर झोंक दिया। इसमें वह बाल-बाल बचे और घर के अंदर घुस गए। तभी उक्त आरोपी परिवार सहित जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मारपीट मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है।
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