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Hamirpur News: एससी-एसटी एक्ट के दो दोषियों को पांच साल की कैद

Thu, 06 Aug 2026 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 11:33 PM IST
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Two convicted under SC/ST Act sentenced to five years in prison.
हमीरपुर। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने, गाली-गलौज और पीटने के 16 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश रनवीर सिंह ने फैसला सुनाया। दो को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा और 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना बिवांर निवासी श्रीगोपाल ने 18 मार्च 2010 को थाने में बताया था कि 16 मार्च को कस्बा निवासी राजमंगल व मंगल सिंह ने मां से दो हजार रुपये लिए थे। रुपये लौटाने की बात दोनों गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया। दूसरे दिन फिर घर आ पहुंचे और पीटने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी समेत चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट, विवेचक और अन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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