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Hamirpur News: दो क्लीनिक सील, 15 पैथोलॉजी और क्लीनिक संचालकों को नोटिस
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फोटो 10 एचएएमपी 27- मौदहा में क्लीनिक की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्रोत- विभाग
हमीरपुर। सीएमओ के निर्देश पर नोडल अधिकारियों की टीमों ने बुधवार को विभिन्न विकासखंडों में पैथोलॉजी व क्लीनिकों के खिलाफ अभियान चलाया। निरीक्षण में अवैध एवं मानकविहीन संचालित दो क्लीनिकों को सील किए गए। वहीं 15 पैथोलॉजी व क्लीनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे संचालकों में हड़कंप मचा है।
नोडल अधिकारियों ने राठ, सुमेरपुर, मौदहा, कुरारा एवं मुस्करा विकासखंडों में औचक निरीक्षण किया। राठ में पूर्व में चेतावनी नोटिस दिए जाने के बावजूद बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए गए दो क्लीनिकों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दो पैथोलॉजी और दो क्लीनिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं नियमों की अनदेखी एवं आवश्यक पंजीकरण के अभाव में कुरारा विकासखंड में पांच और मौदहा में छह अपंजीकृत क्लीनिक एवं पैथोलॉजी संचालकों को चेतावनी नोटिस जारी की गई हैं।
राठ में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख-रखाव एवं तकनीकी मानकों में कमियां पाए जाने पर संबंधित केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि किसी निरीक्षण के दौरान अधिकृत चिकित्सक की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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सीएमओ अलका शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, निजी क्लीनिक एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों की पात्रता तथा निर्धारित मानकों की निरंतर जांच की जा रही है। बिना वैध डिग्री अथवा पंजीकरण के चिकित्सा कार्य करने वाले झोलाछाप चिकित्सकों एवं अवैध स्वास्थ्य इकाइयों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
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नोडल अधिकारियों ने राठ, सुमेरपुर, मौदहा, कुरारा एवं मुस्करा विकासखंडों में औचक निरीक्षण किया। राठ में पूर्व में चेतावनी नोटिस दिए जाने के बावजूद बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए गए दो क्लीनिकों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दो पैथोलॉजी और दो क्लीनिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं नियमों की अनदेखी एवं आवश्यक पंजीकरण के अभाव में कुरारा विकासखंड में पांच और मौदहा में छह अपंजीकृत क्लीनिक एवं पैथोलॉजी संचालकों को चेतावनी नोटिस जारी की गई हैं।
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राठ में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख-रखाव एवं तकनीकी मानकों में कमियां पाए जाने पर संबंधित केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि किसी निरीक्षण के दौरान अधिकृत चिकित्सक की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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सीएमओ अलका शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, निजी क्लीनिक एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों की पात्रता तथा निर्धारित मानकों की निरंतर जांच की जा रही है। बिना वैध डिग्री अथवा पंजीकरण के चिकित्सा कार्य करने वाले झोलाछाप चिकित्सकों एवं अवैध स्वास्थ्य इकाइयों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।