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Hamirpur News: गैरइरादतन हत्या में दो दोषियों को 10 वर्ष का कारावास

Thu, 06 Mar 2025 11:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 06 Mar 2025 11:23 PM IST
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Two accused sentenced to 10 years imprisonment for culpable homicide
हमीरपुर। गैर इरादतन हत्या के 17 साल पुराने मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर नौ हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मौदहा थानाक्षेत्र के अरतरा गांव निवासी पीड़ित जगत प्रसाद ने 11 मार्च 2008 को तहरीर दी थी। बताया कि वह व उसके भाई जय नारायन दीक्षित, गोविंद नारायन दीक्षित, विजय शंकर दीक्षित के साथ राजा कुआं हार में अपने चने की फसल की कटाई कर रहे थे। पास में बाबूराम अवस्थी के खेत में गांव निवासी मजदूर रतीभान कुशवाहा व चन्द्रभान कुशवाहा चने की फसल काट रहे थे। फसल उखाड़ने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। दोषी चंद्रभान ने लाठी से व रतीभान ने उसके भाई गोविंद पर हसिया से वार कर दिया। रतीभान ने तमंचा निकाल कर फायर कर दिया।
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गोली के छर्रे उसके भाई गोविंद व जय नारायन के लगने से वह दोनों घायल हो गए। उसी समय उसका भाई अनिल आ गया और बीच बचाव किया। बीच-बचाव में उसे भी मामूली चोटें आईं। इलाज के दौरान घायल जय नरायन की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों भाइयों चंद्रभान और रतीभान को सजा सुनाई है।
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दो भाइयों को दो वर्ष की कैद
हमीरपुर। इसी मामले में दूसरे पक्ष के रतीभान ने 11 मार्च 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह अपने भाई चंद्रभान कुशवाहा के साथ बाबूराम अवस्थी के खेत में मजदूरी से चने की फसल काटने गए थे। पास के खेत में गोविंद नरायन दीक्षित, जयनरायण, विजय शंकर व जगत प्रसाद दीक्षित चारों भाई काम कर रहे थे। चारों भाई फसल काटने के विवाद में उसे लाठी डंडे से मारने लगे। जगत प्रसाद ने हसिया से उसपर वार किया, इससे उसे गंभीर चोट लगी। मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने गोविंद नरायण व विजय शंकर दीक्षित को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। (संवाद)
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