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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   There will be a ban on bursting firecrackers from 10 PM to 6 AM.

Hamirpur News: रात 10 से सुबह छह बजे तक पटाखे जलाने पर रहेगा प्रतिबंध

Thu, 29 Oct 2026 12:54 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:54 AM IST
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There will be a ban on bursting firecrackers from 10 PM to 6 AM.
हमीरपुर। आगामी दिवाली पर्व को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से पटाखों के अस्थायी शेड निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन तथा विस्फोटक नियम के प्रावधानों के अनुरूप जारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। वहीं पर्व पर रात 10 से सुबह छह बजे तक पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं।
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अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रिजवाना शाहिद ने सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारियों एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्थायी पटाखा दुकानों एवं शेड का निर्माण केवल अज्वलनशील सामग्री से किया जाएगा। दुकानें पूर्णतः बंद एवं सुरक्षित होनी चाहिए, इससे अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोका जा सके। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर तथा किसी भी सुरक्षित कार्यस्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं बनाई जाएंगी तथा एक समूह में अधिकतम 50 दुकानों की ही अनुमति होगी। शेड में तेल, गैस अथवा खुली बत्तियों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा दुकानों के 50 मीटर के दायरे में इनका प्रदर्शन अथवा परीक्षण नहीं किया जाएगा। चार मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाली लड़ियों का निर्माण व बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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पटाखे जलाते समय बरतें ये सावधानी
- केवल लाइसेंस प्राप्त अधिकृत विक्रेताओं से ही मानक एवं हरित आतिशबाजी खरीदें।
-बच्चों को पटाखे जलाते समय उन्हें निगरानी में रखें।
-पटाखों को जमीन पर रखकर लंबी मोमबत्ती अथवा अगरबत्ती की सहायता से जलाएं।
-सुरक्षा के लिए पास में पानी से भरी बाल्टी अथवा बालू अवश्य रखें।
-रॉकेट जैसी हवाई आतिशबाजी केवल खुले स्थानों पर ही चलाएं।
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