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Hamirpur News: दरोगा पर कार्रवाई के न्यायालय ने दिए आदेश
Sat, 20 Sep 2025 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Sat, 20 Sep 2025 12:07 AM IST
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हमीरपुर। सुमेरपुर थाने में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले में अभिरक्षा अधिकारी दरोगा द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करने पर सीजेएम ने कार्रवाई की है। सीजेएम ने माल बरामदगी व रिमांड निरस्त कर दरोगा पर कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ व एसपी हो आदेश की प्रति भेजी है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुमेरपुर थाने में दर्ज आयुध अधिनियम के आरोपी अभिषेक गुप्ता को प्रस्तुत कर पुलिस ने 14 दिन रिमांड की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी मेमो में आरोपी के पिता के दर्ज मोबाइल नंबर पर सूचना देने की जानकारी मांगी। इस पर दरोगा संजय कुमार राय ऐसा न करने की लिखित जानकारी दी। इसके अलावा अन्य माध्यम से जानकारी देने की बात पूछी गई तो दरोगा ने सूचना देने की बात कही इसका कही कोई विवरण न दर्ज होना पाया गया। इस पर बरामदगी को असत्य मान रिमांड निरस्त करने के साथ बरामदगी भी निरस्त कर दी। वहीं आदेश की प्रति महानिदेशक लखनऊ व एसपी हमीरपुर को भेज दरोगा पर कार्रवाई के आदेश दिए।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुमेरपुर थाने में दर्ज आयुध अधिनियम के आरोपी अभिषेक गुप्ता को प्रस्तुत कर पुलिस ने 14 दिन रिमांड की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी मेमो में आरोपी के पिता के दर्ज मोबाइल नंबर पर सूचना देने की जानकारी मांगी। इस पर दरोगा संजय कुमार राय ऐसा न करने की लिखित जानकारी दी। इसके अलावा अन्य माध्यम से जानकारी देने की बात पूछी गई तो दरोगा ने सूचना देने की बात कही इसका कही कोई विवरण न दर्ज होना पाया गया। इस पर बरामदगी को असत्य मान रिमांड निरस्त करने के साथ बरामदगी भी निरस्त कर दी। वहीं आदेश की प्रति महानिदेशक लखनऊ व एसपी हमीरपुर को भेज दरोगा पर कार्रवाई के आदेश दिए।
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