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Hamirpur News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी को छह साल की सजा

Thu, 25 Dec 2025 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 12:03 AM IST
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The accused was sentenced to six years in prison for attempted manslaughter.
हमीरपुर। एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह ने पिता-पुत्र पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास करने वाले राजू को दोषी करार दिया। दोषी को छह साल की सजा सुनाई और 19 हजार का जुर्माना लगाया।
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कुरारा थाना क्षेत्र के सिगरौठी गांव निवासी धीरू ने 28अक्तूबर 2008 को थाने में शिकायती पत्र दिया था। पुलिस को बताया था कि वह और उसके पिता रामनारायण रात नौ बजे अपने रिहायशी घर से पशुबाड़ा में पशुओं को बंधने के लिए गए, उसी दौरान गांव के कोहरू और उनके तीन पुत्र बड़कवा, बेटा और राजू ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्हें एक मुकदमे में गवाही न देने की बात कहते हुए जाति सूचक गाली गलौज की और लाठी डंडो से पिटाई कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 17 साल बाद बुधवार को उक्त मुकदमे में एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह ने आरोपियों को दोषी करार दिया। उक्त मामले में बड़कवा, बेटा व कोहरू की पहले ही मौत हो चुकी है। राजू उर्फ रघुनाथ छह साल की सजा सुनाई। 19 हजार आर्थिक दंड से दंडित किया।
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