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Hamirpur News: लूट और हत्या के प्रयास में सात साल का कारावास

Tue, 27 Oct 2026 12:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 12:07 AM IST
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Seven-year imprisonment for attempted robbery and murder
हमीरपुर। लूट और हत्या के प्रयास के 10 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट राजीव कुमार की अदालत ने दोषी श्रवण कुमार को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जलालपुर थाना में मौदहा थाना प्रभारी प्रेम कुमार यादव ने 10 अप्रैल 2016 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि वह एसआई संतोष कुमार त्रिपाठी, नरोत्तम सिंह और आरक्षी अनुरुद्ध कुमार व विनोद कुमार त्रिपाठी के साथ रात करीब 12 बजे मसीदन गांव से गश्त करके जलालपुर आ रहे थे। तभी 12:54 बजे ग्राम प्रधान भेड़ी डांडा ने उनके सीयूजी नंबर पर सूचना दी कि गांव के चमनौड़ा नाला पर तीन बदमाश देवी मां के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के साथ लूट व मारपीट कर रहे हैं। वे तत्काल उक्त नाला पर पहुंचे तो तीन बदमाश लोगों के साथ लूट कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी देखकर तीनों नदी की ओर भागे। उन्हें ललकारा गया, तभी बदमाशों ने जान से मारने की नीयत पर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। किसी तरह खुद का बचाव करते हुए दो को मौके से पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक ने अपना नाम भेड़ी डांडा निवासी राहुल सिंह और दूसरे ने श्रवण कुमार बताया। उनके पास से लूटा हुआ सामान, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। वहीं तीसरा आरोपी नदी पार कर जंगल की ओर भाग निकला। उसका नाम गब्बर उर्फ रणधीर मिश्रा बताया था।
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जलालपुर पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ लूट व हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले में आरोपी राहुल सिंह को पूर्व में ही कोर्ट ने सजा सुना दी थी। वहीं दूसरा आरोपी गब्बर उर्फ रणधीर मिश्रा अब तक फरार है। जबकि तीसरे को अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई है।
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दोषी को 30 माह का कारावास, 7500 रुपये जुर्माना

हमीरपुर। एससी/एसटी एक्ट के 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह की अदालत ने दोषी सुधीर सिंह उर्फ श्रीधर को 30 माह की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


सिसोलर थानाक्षेत्र के गढ़ा गांव निवासी पीड़ित शिवपूजन ने चार सितंबर 2015 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि अकारण उक्त दोषी ने उसको स्कूल में बुलाकर जातिसूचक शब्दों से गालीगलौज करते हुए मारपीट की है। पुलिस ने एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।अदालत ने सोमवार को दोषी का सजा सुनाई है।
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