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फरार दुष्कर्म आरोपी को चेतावनी नोटिस जारी
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हमीरपुर। तीन माह पहले विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार आरोपी सिपाही के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत ने चेतावनी नोटिस जारी कर 30 दिन में अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है। अन्यथा आरोपी की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार सरोज व सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना सिसोलर में 4 सितंबर 2021 को एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर दी। बताया कि थाना सिसोलर में तैनात जनपद इटावा के थाना पछायगांव ग्राम बसवारा निवासी आरोपी सिपाही श्यामसुंदर ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी सिपाही के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। तबसे आरोपी फरार है। बताया कि न्यायालय द्वारा 7 अक्तूबर को आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। तबसे थाना पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बराबर दबिश दे रही है। लेकिन आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस के साथ लुकाछिपी कर रहा है। विवेचक हेमंत मिश्रा ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा-82 का अधिपत्र जारी करने का निवेदन किया। अदालत ने आरोपी सिपाही के विरुद्ध चेतावनी नोटिस जारी कर कहा कि उसके गांव में मुनादी कराई जाए। न्यायालय के नोटिस को उसके मकान पर चस्पा कराई जाए। कहा कि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर न्यायालय या संबंधित पुलिस के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करे अन्यथा उसकी चल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
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सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार सरोज व सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना सिसोलर में 4 सितंबर 2021 को एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर दी। बताया कि थाना सिसोलर में तैनात जनपद इटावा के थाना पछायगांव ग्राम बसवारा निवासी आरोपी सिपाही श्यामसुंदर ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी सिपाही के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। तबसे आरोपी फरार है। बताया कि न्यायालय द्वारा 7 अक्तूबर को आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। तबसे थाना पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बराबर दबिश दे रही है। लेकिन आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस के साथ लुकाछिपी कर रहा है। विवेचक हेमंत मिश्रा ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा-82 का अधिपत्र जारी करने का निवेदन किया। अदालत ने आरोपी सिपाही के विरुद्ध चेतावनी नोटिस जारी कर कहा कि उसके गांव में मुनादी कराई जाए। न्यायालय के नोटिस को उसके मकान पर चस्पा कराई जाए। कहा कि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर न्यायालय या संबंधित पुलिस के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करे अन्यथा उसकी चल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
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