फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Rape accused's bail application rejected

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 09 Mar 2022 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 12:32 AM IST
विज्ञापन
Rape accused's bail application rejected
हमीरपुर। चार माह पूर्व किशोरी को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर कोर्ट मैरिज कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने अदालत में दिए कलमबंद बयान में बताया कि आठ अक्तूबर 2021 को वह अपने घर से बिना बताए निकल आई। जरिया थानाक्षेत्र के जमखुरी निवासी आरोपी पंखी उर्फ फूलसिंह को उसने फोन कर राठ बस स्टाप बुलाया और दोनों वहां से दिल्ली चले गए। वहां आपसी सहमति से दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। बताया कि करीब ढाई महीने बाद उरई वापस आए। जहां पर कोर्ट मैरिज कर दिल्ली चले गए। बताया कि जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो घर वापस आए तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। आरोपी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ है। पीड़िता के किशोरी होने के कारण उसके बयानों का कोई विधिक महत्व न होने पर अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed