फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Police will take the accused of robbery to Orai in 12 hours remand

12 घंटे की रिमांड में लूट के आरोपी को उरई लेकर जाएगी पुलिस

Thu, 19 May 2022 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
Police will take the accused of robbery to Orai in 12 hours remand
हमीरपुर। 39 दिन पूर्व सराफा व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन लूटने के मामले में पुलिस ने अदालत से आरोपी बदमाश द्वारा बताए गए चोरी के माल को बरामद करने के लिए रिमांड में ले जाने की अनुमति मांगी थी। जिसपर अदालत ने आरोपी बदमाश को 12 घंटे की पुलिस कस्टडी में दिए जाने की अनुमति दी है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व महेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के पौथिया गांव में 10 अप्रैल की रात सराफा व्यवसायी के घर पड़ी डकैती में शामिल छह बदमाशों को पुलिस ने पांच मई को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं फरार तीन आरोपियों के सिर पर एसपी ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था।
विज्ञापन

एक आरोपी मीनू उर्फ अभय कंजड़ निवासी मोहल्ला तोपखाना उरई जालौन को प्रयागराज एसटीएफ ने मंगलवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बताया कि ललपुरा थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने अपर सत्र न्यायालय डकैती कोर्ट में आरोपी द्वारा कबूल किए गए माल की बरामदगी के लिए रिमांड में लेने की अर्जी लगाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बताया कि आरोपी ने लूटे गए सामान को उरई शहर स्थित कबाड़ में रखकर छिपाने की बात बताई है। अपर सत्र न्यायाधीश डकैती चंद्रभान सिंह की अदालत ने आरोपी मीनू उर्फ अभय को 12 घंटे की पुलिस कस्टडी में दिए जाने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश शुक्रवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक लागू रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed