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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   One year rigorous imprisonment for assault

Hamirpur News: मारपीट के दोषी को एक साल कठोर कारावास की सजा

Fri, 16 Dec 2022 11:09 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Dec 2022 11:09 PM IST
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One year rigorous imprisonment for assault
हमीरपुर। मारपीट के दोषी को हमीरपुर न्यायालय ने एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हमीरपुर कोर्ट नंबर चार के न्यायाधीश अनुलेखा तंवर की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
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ऊखली पंचायत से संबंध रखने वाली एक महिला ने आठ मार्च 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा उसे मलकीयत भूमि पर भवन निर्माण नहीं करने दे रहा। पांच फरवरी 2013 को भवन निर्माण के लिए मिस्त्री बुलाया था तो बेटे ने उसके तथा दूसरे बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देने लगा। मारपीट में इन्हें चोटें आई थीं। पुलिस थाना हमीरपुर में यह मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 13 गवाह पेश हुए। अभियोग की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की।
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