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Hamirpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
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हमीरपुर। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फहीम उर्फ बाबू को दोषी करार दिया। वह सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा खुर्द का निवासी है। किशोरी की मां ने 15 जनवरी 2022 को सुमेरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान किशोरी को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए। मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आठ फरवरी 2022 को पीड़िता की फांसी लगाने से मृत्यु हो गई थी।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 और 366 भादंसं में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फहीम उर्फ बाबू को दोषी करार दिया। वह सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा खुर्द का निवासी है। किशोरी की मां ने 15 जनवरी 2022 को सुमेरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान किशोरी को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए। मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आठ फरवरी 2022 को पीड़िता की फांसी लगाने से मृत्यु हो गई थी।
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न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 और 366 भादंसं में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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