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Hamirpur News: दहेज उत्पीड़न में दोषी पति को तीन साल की कैद
Wed, 11 Mar 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Wed, 11 Mar 2026 12:24 AM IST
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हमीरपुर। दहेज उत्पीड़न के तीन साल पूराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदयवीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पति फूल सिंह को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद महोबा थाना श्रीनगर के पिपरामाफ (उदयपुरा) निवासी पीड़ित पिता विंद्रावन ने राठ पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने अपने बेटी अर्चना की शादी लगभग पांच वर्ष पूर्व राठ के अतरौलिया निवासी फूल सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही दोषी पति दहेज में बाइक की मांग करता था। जिसपर उसने कई बार उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी। बेटी जब भी मायके आती तो वह रो-रोकर सारी बात उसे व अपनी मां को बताती थी। बताया कि चार अक्तूबर 2022 की सुबह उसकी बेटी की हत्या कर दी। पड़ोसियों ने उसे फोन के माध्यम से सूचना दी है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोषी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पति को तीन साल के कैद की सजा सुनाई है।
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जनपद महोबा थाना श्रीनगर के पिपरामाफ (उदयपुरा) निवासी पीड़ित पिता विंद्रावन ने राठ पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने अपने बेटी अर्चना की शादी लगभग पांच वर्ष पूर्व राठ के अतरौलिया निवासी फूल सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही दोषी पति दहेज में बाइक की मांग करता था। जिसपर उसने कई बार उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी। बेटी जब भी मायके आती तो वह रो-रोकर सारी बात उसे व अपनी मां को बताती थी। बताया कि चार अक्तूबर 2022 की सुबह उसकी बेटी की हत्या कर दी। पड़ोसियों ने उसे फोन के माध्यम से सूचना दी है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोषी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पति को तीन साल के कैद की सजा सुनाई है।
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