हमीरपुर : कुकर्म के दोषी को 10 साल कैद, 50 हजार जुर्माना
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 20 Jan 2022 11:01 AM IST
सार
जिले में करीब साढ़े तीन साल पहले नाबालिग के साथ नलकूप में कुकर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने 10 साल की सजा और 50 हजार की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना की धनराशि पीड़ित को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला