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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 11 Dec 2021 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 12:09 AM IST
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Gangster Act accused's bail rejected
हमीरपुर। गैंगेस्टर एक्ट, चोरी, एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन मामले के आरोपी की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महोबा जनपद के चरखारी थानाक्षेत्र के गौहरारी निवासी आरोपी शिवम के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस के आधा दर्जन मुकदमें अदालत में लंबित हैं। बताया कि आरोपी गैंगलीडर सीताराम के गैंग का सक्रिय सदस्य है। समाज विरोधी क्रियाकलाप, चोरी, आदि कलापों को देखते हुए डीएम ने गैंगलीडर सीताराम, इंद्रकुमार व शिवम का गैंगचार्ट अनुमोदित किया है। बताया कि इनके भय से कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अगवाकर हत्या करने के मामले में जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। थाना बिवांर निवासी मजदूर को पिछले करीब पांच माह पूर्व अगवाकर हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के मामले में जेल में बंद एक आरोपी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत ने दूसरी बार डाली गई जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार सरोज व सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के मसगवां निवासी पीड़िता मंदारी ने पिछले 11 जुलाई को दी तहरीर में बताया कि उनके पति बिनोद कुशवाहा कम्हरिया निवासी खलील अहमद के निजी नलकूप में रहकर खेती बाड़ी करते थे। घटना के दस दिन पूर्व वह बच्चों को लेकर गांव चली आई। कहा कि नौ जुलाई को मौदहा थानाक्षेत्र के कम्हरिया निवासी कल्लू व दो अज्ञात लोग उनके पति को अपने साथ ले गए और मुस्करा थानाक्षेत्र के खड़ेही लोधन गांव में उनकी हत्या कर दी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी द्वारा दूसरी बार डाली गई जमानत याचिका तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त न होने के चलते निरस्त कर दी है।
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