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Hamirpur: पूर्व सांसद चंदेल को पांच साल का कारावास, MPMLA कोर्ट में ऑनलाइन हुई सुनवाई, 8,500 रुपये का अर्थदंड

Tue, 25 Jul 2023 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Tue, 25 Jul 2023 01:12 AM IST
सार

Hamirpur Crime: सुभाष बाजार में 26 जनवरी 1997 को एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक को चार साल पूर्व वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय प्रयागराज की खंडपीठ ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसमें पूर्व विधायक सहित नौ लोगों शामिल थे। इ

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Five years imprisonment to convicted ex-MLA
पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हमीरपुर जिले में करीब 16 वर्ष पूर्व के अपहरण के मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए सजायाफ्ता पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल को पांच साल की सजा सुनाई है। एसीजेएम सीमा कुमारी की अदालत ने सजा के साथ 8,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। हत्या के मामले में पूर्व विधायक उम्रकैद की सजा काट रहा है।

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अभियोजन अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शहर के रमेड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू उर्फ परशुराम ने 19 जुलाई 2007 को कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 27 नवंबर 2006 को शाम करीब साढ़े पांच बजे अपने साथी विष्णु शर्मा के साथ चौरा देवी मंदिर से पैदल बस स्टैंड की ओर आ रहा था।
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तभी जजी कॉलोनी मोड़ बंधा के पास सफेद कार सामने आकर रुकी। कार में लाइसेंसी बंदूक व रिवाल्वर लिए करीब आधा दर्जन लोग बैठे थे। जिन्होंने जबरन उसके साथी विष्णु शर्मा को कार में बैठा लिया और अशोक चंदेेल के पास ले गए। आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने एक पुराने मामले में समझौता करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर दबाव डाला।

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लात-घूंसों से पीटकर बनाया था बंधक
समझौता न मानने पर लात घूंसों से पीटकर बंधक बना लिया था। मामले में पुलिस ने दोषी पूर्व सांसद सहित आठ आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्जकर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। इसमें सात आरोपियों की केस फाइल अलग कर उसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही है।

सात नंबवर 2022 को तय हुए थे आरोप
पूर्व विधायक/सांसद का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने सात नवंबर 2022 को आरोप तय किए थे। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक को पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दी खारिज
शहर के सुभाष बाजार में 26 जनवरी 1997 को एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक को चार साल पूर्व वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय प्रयागराज की खंडपीठ ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसमें पूर्व विधायक सहित नौ लोगों शामिल थे। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जो इस समय आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।

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