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दहेज हत्या में तीन को उम्रकैद

Sat, 23 Apr 2016 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Sat, 23 Apr 2016 11:54 PM IST
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three people got life time imprisonment in dowry murder case
जेल में महिला - फोटो : demo pics

तेरह माह पूर्व हुई विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने आरोपी पति और सास ससुर को आजीवन कारावास और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया कि स्थानीय कोतवाली के गंगवा डेरा निवासी राजेश कुमार निषाद की बहन कामती उर्फ कांती की शादी 2009 में ललपुरा थानाक्षेत्र के भटपुरवा कुम्हऊपुर निवासी रामबहोरी पुत्र सियाराम निषाद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले उसकी बहन से पांच तोला सोने की चेन और बाइक की मांग कर उसका उत्पीड़न करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 15 मार्च 2015 को कामती को फांसी लगाकर मार डाला।
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मृतका के भाई राजेश कुमार ने बहन के पति रामबहोरी, ससुर सियाराम व सास चौबी के खिलाफ ललपुरा थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।

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